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मुंगेली पुलिस की बड़ी कार्रवाई: फर्जी दस्तावेज़ों से ज़मीन हड़पने की कोशिश नाकाम, आरोपी छगनलाल वर्मा गिरफ्तार


मुंगेली/सरगांव, 02 अप्रैल 2026
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में सरगांव पुलिस ने भूमि धोखाधड़ी के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टी डीलर छगनलाल वर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया। आरोपी पर फर्जी आधार कार्ड और कुटरचित दस्तावेज़ों के आधार पर ज़मीन का फर्जी नामांतरण कराने का आरोप है।


 कैसे खुला धोखाधड़ी का राज?
10 मार्च 2026 को बिलासपुर निवासी सुनील छाबड़ा, पार्टनर – डी.आर.एस. फार्म्स, ने सरगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि परिचित अरुण अडवाणी ने उन्हें छगनलाल वर्मा से मिलवाया था।
22 अप्रैल 2022 को हुए इकरारनामा के तहत राजस्व संबंधी सभी कार्य छगनलाल वर्मा को सौंपे गए थे।
इसके बाद वर्मा ने गांव मक्कू स्थित जिस भूमि को फिरंता दास पात्रे से खरीदवाया, उसी पर विवाद खड़ा हो गया। नामांतरण प्रक्रिया में नवीन एड्रेस की ओर से यह आपत्ति सामने आई कि उनके पिता जॉन एड्रेस ने यह भूमि 1975 में ही खरीद ली थी, लेकिन नामांतरण नहीं हो सका था।


 फर्जीवाड़े का तरीका
जांच में यह तथ्य सामने आए—
भूमि मालिक फिरंता दास और आरोपी छगनलाल दोनों को पहले से पता था कि जमीन 1975 में बेची जा चुकी है।
फिर भी दोनों ने मिलकर दोबारा वही जमीन डी.आर.एस. फर्म को बेचने की साजिश रची।
15 लाख रुपये हासिल करने के लिए फर्जी आधार कार्ड तैयार कर नया विक्रय पत्र बनवाया गया।
विक्रय पत्र में स्वयं छगनलाल वर्मा गवाह बनकर राशि लेने की पुष्टि करता मिला।


 पुलिस का त्वरित एक्शन
एसएसपी महोदय के निर्देश और एएसपी सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा तथा डीएसपी हरविंदर सिंह के मार्गदर्शन में सरगांव पुलिस ने छगनलाल वर्मा का फर्जी आधार कार्ड और कथित विक्रयपत्र की सत्यापित प्रति जप्त की।
पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी छगनलाल वर्मा (51 वर्ष), निवासी बलौदाबाजार को 31 मार्च 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेज दिया गया। प्रकरण थाना सरगांव में अपराध क्रमांक 41/26 धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2), 3(5) BNS के तहत दर्ज है।


 किसने निभाई अहम भूमिका?
उप निरीक्षक संतोष शर्मा (थाना प्रभारी, सरगांव), प्रधान आरक्षक ज्वाला प्रसाद, आरक्षक रिपीन बनर्जी, सूरज धुरी एवं रामू निषाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

RAHUL YADAV

Editor in chief

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