बलात्कार कर हत्या करने वाले आरोपी को 24 घण्टे के भीतर लोरमी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया
मुंगेली क्राईम रिपोर्टर 13 फरवरी 2024 :-
थाना लोरमी पुलिस द्वारा अज्ञात शव (बालिका उम्र 19) का शिनाख्दगी 06 घण्टो के भीतर थाना लोरमी द्वारा त्वरित प्रथम सूचना पत्र के 24 घण्टे के भीतर बलात्कार कर हत्या में शामिल आरोपी कलीराम को गिर. कर न्यायिक रिमाण्ड लिया गया
आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 50/24 धारा 302,201,376 भादवि पंजीबद्ध
दिनांक 09.02.2024 को चौकी खुड़िया क्षेत्रांर्तगत सचिन सिंह राजपूत पिता ओंकार राजपूत उम्र 25 निवासी चारभाठा थाना मुंगेली हा.मु. ग्राम दुल्लापुर फारेस्ट गार्ड निवास खुड़िया के द्वारा दिनांक 09.02.24 को थोकी खुड़िया को सुचना दिया गया कि दुल्लापुर परिसर के भार पथना (स्थायी नाम) के पास एक अज्ञात महिला अर्धनग्न अवस्था में पड़ा है, सुचना पाकर चौकी खुड़िया स्टाफ के द्वारा जाकर देखने पर भार पथना पहाड़ी पत्थर के चट्टान के बांये तरफ दो बटुटानों के बीच में अज्ञान महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव छिपी हुई अवस्था मे देखा व आसपास चट्टानो मे खून के धब्बे व येला पेड़ में लाल रंग हिंददार चुनरी बंधा हुआ है, जिसकी सुचना बरिष्ठ अधिकारियो को देने के पश्चात् मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही में लिया गया, पश्चात मौके स्टाफ के द्वारा अज्ञात शव शिनाख्त हेतु जिला मुंगेली सहित जिले के बार्डर मे लगे जिला बिलासपुर कवर्धा, बेमेतरा को दुरसंचार के माध्यम से सूचना दिया गया। बाद डॉग स्कावड टीम व फारेंसिंक टीम के बुलाकर घटना स्थल का चारिकी से निरीक्षण किया गया एवं आसपास के ग्रामीणों को बुलाकर शव का शिनाख्त कराया गया जो घटना स्थल पर शिनाख्त नहीं हो पाया, मृतिका को पीएम हेतु लोरमी सीएचसी लाया गया, बिलासपुर जिले के कोटा थाना में दर्ज गुम इंसान कु. लक्ष्मी जगत उम्र 19 वर्ष साकिन ठिरहापारा धूमा के भाई रामावतार जगत ग्राम छिरहापारा ने सुचना पाकर उपस्थित आये जो मृतिका के शरीर मे दाहिने हाथ में बने गोदना से L लिखा हुआ, कान का बाली, गले में लाल धागा, फुल शर्ट को देखकर अपनी बहन लक्ष्मी जगत होना बताये, मृतिका कु. लक्ष्मी जगत पिता दिलीप उम्र 19 वर्ष साकिन छिरहापारा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर छ.ग. का शव का पीएम कराने सीएचसी लोरमी के डॉक्टरों के टीम द्वारा रिफर करने पर सिम्स अस्पताल पीएम कराया गया, इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराया गया, जो श्रीमान बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली, श्री गिरिजा शंकर जायसवाल (IPS) के आदेशानुसार प्रकरण मे तत्काल कार्यवाही करने एवं श्रीमानु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली श्रीमति प्रतिभा तिवारी के मार्गदर्शन पर श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, श्रीमती माथुर्ग धिरही के द्वारा पुलिस थाना लोरमी व चौकी खुड़िया के संयुक्त टीम बनाकर प्रकरण में तत्काल जांच करने अलग-अलग साक्ष्य एकत्रित करने व सायबर टॉम के द्वारा सीडीआर कॉल लोकेशन व सीसीटीव्ही फुटेज रवाना किया गया, मृतिका लक्ष्मी जगत का पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने पर मृतिका की मृत्यु हेड इंजरी होने से डॉक्टर द्वारा होमो साइडल प्रवृत्ति का होना लेख किया गया प्रकरण मे अपराध धारा सदर का पाये जाने से अपराध क्र. 50/24 धारा 302,201 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जो विवेचना दौरान प्राप्त कॉल डिटेल का अवलोकन किया गया, संदेही कलीराम पिता मिलाप मरकाम उम्र 42 वर्ष साफिन टिकरी थाना तखतपुर जिला बिलासपुर छ.ग. से चारिकी व हिकमत अमली से पुछताछ करने पर जुर्म करना स्वीकार किया,
जो आरोपी कलाराम का मेमोरेण्डम कथन लिया गया कि आरोपी कलीराम की बहन मृतिका के ग्राम धुमा छिरहा मे शादी होकर गयी है तथा कलीराम आदिवासी समाज का मुखिया के रूप में लोगो का काम काज एवं नौकरी लगवाने जैसे कामो में संलिप्त था इस कारण मृतिका लक्ष्मी जगत के घर एवं उनके आगंधी का आना जाना होता था मृतिका करगी रोड कोटा में अपने सहेली के साथ किराये के रूम लेकर कम्प्युटर पढ़ी थी वहां आरोपी कलीगम आता जाता एवं मोवाइल से बात करता था, घटना के पूर्व भी आरोपी द्वारा मृतिका से शारिरिक संबंध बना चुका था एवं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा कहकर अपने झांसे में लेकर लगातार आना जाना किया करता था मृतिका कुछ दिन बाद आरोपी से कहने लगी की नृम मेग नोकरी लगाउंगा कहकर मुझसे शारिरिक संबंध बनाये और नौकरी नहीं लगा रहे हो मैं तुम्हारे खिलाफ थाना रिपोर्ट करूंगा बोलने पर इसी बात पर से आरोपी कलीराम द्वारा दिनांक घटना 05.02.2024 को अपने मोबाइल से मृतिका लक्ष्मी जगत को लोरमी आने चोला गया तब मृतिका लक्ष्मी जगत यस बैठकर लोरमी आयी तय आरोपी अपने मो.सा. से मृतिका लक्ष्मी जगत को विटाकर खुड़िया धूमाने की यात कहकर ले गया और खुड़िया बांध के पास भार पखना पहाड़ी में ले जाकर बलात्कार किया मृतिका के मना करने पर आवेश में आकर पत्थर से सिर को कुचलकर हत्या करना स्वीकर किया एवं मृतिका के मोबाइल, पेन्ट, चड्डी, बेग को पास के नदी में फेंकना बताया एवं मोवाइल गांव के पास पुरा तालाय येलपान के पानी मे फेंकना बताया एवं उक्त सामानो को गवाहों के साथ चरामद कराया है जिसे मुता० मेमोरेण्डम के आधार पर जप्त किया गया है एवं आरोपी के विरूद्ध धारा 302,201,376 भार्गव का अपराध घटित करना पाये जाने से विचिवत गिर. न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया उक्त कार्यवाही में थाना लोरमी के निर्ग. अखिलेश कुमार वैष्णव, सउनि.के.पी. जायसवाल, आजुराम,, प्र.आर. दिलीप साहू, बालीराम ध्रुव आर. अरूण साहू, दीपक कुमार, भेषज पाण्डेकर, पवन गंधर्व, सैनिक कुलदीप राजपुत का अहम भूमिका रही।