फर्जी दस्तावेजों से नौकरी: ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी शशिकांत साहू पर बर्खास्तगी की तलवार।

10 अगस्त 2025 शनिवार – फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी शशिकांत साहू पर अब बर्खास्तगी की कार्रवाई तय मानी जा रही है। वर्ष 2015 की सीधी भर्ती में दृष्टिबाधित श्रेणी के तहत चयनित शशिकांत साहू ने बीएससी (कृषि/उद्यानिकी) की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता बिना पूर्ण किए आवेदन किया था।तीन साल बाद जारी प्रमाणपत्र से भर्ती !साहू ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान जो बीएससी का प्रोविजनल प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया, वह 10 अगस्त 2018 का है, जबकि भर्ती की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2015 थी। विभागीय जांच में यह प्रमाणित हुआ कि उन्होंने भर्ती की प्रक्रिया के साथ धोखाधड़ी की और अर्हता की शर्तों को पूरा नहीं किया था।जांच रिपोर्ट में खुलासा संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, रायपुर द्वारा जांच कराई गई, जिसमें प्रमाणपत्र की वैधता और समयानुकूलता पर सवाल उठे। जांच के आधार पर उन्हें अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 7 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नही होने की स्थिति में सेवा समाप्ति का आदेश पारित किया जाएगा।




