मुंगेली: गिरफ्तारी प्रक्रिया पर अदालत की आपत्ति, हत्या के दो आरोपियों की रिमांड खारिज

पुलिस ने कहा—विधि सम्मत कार्रवाई की गई, कोर्ट ने प्रक्रियागत खामियों पर मांगा जवाब
मुंगेली। ग्राम नेवासपुर में 17 वर्षीय नाबालिक की हत्या के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों की न्यायिक रिमांड अर्जी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने गिरफ्तारी प्रक्रिया में खामियां पाते हुए दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। वहीं, मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठे हैं।
पुलिस के अनुसार, 19-20 अक्टूबर की दरमियानी रात बालिका की गला घोंटकर हत्या की गई थी। जांच के दौरान अजीत घृतलहरे और साहिल खांडे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 सहित अन्य धाराओं में 22 अक्टूबर को अदालत में पेश कर रिमांड मांगी थी।
गिरफ्तारी प्रक्रिया पर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि दोनों को 20 अक्टूबर को थाने बुलाया गया था, जबकि दस्तावेजों में गिरफ्तारी 22 अक्टूबर की दर्ज थी। अदालत ने गिरफ्तारी के आधार की लिखित जानकारी, नोटिस और अन्य प्रक्रियागत औपचारिकताओं में कमियां पाईं। इस पर प्रशिक्षु उपनिरीक्षक नवीन कुमार से जवाब मांगा गया तथा आदेश की प्रति एसएसपी मुंगेली, आईजी बिलासपुर और डीजीपी को भेजने के निर्देश दिए गए।
एसएसपी ने पुलिस कार्रवाई को बताया विधिसम्मत
एसएसपी भोजराम पटेल ने कहा कि मुंगेली पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की है। मामले में अदालत के आदेश और गिरफ्तारी प्रक्रिया से जुड़े सवालों पर आगे की कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
परिजनों ने मांगी निष्पक्ष जांच देखे वीडियो – https://www.instagram.com/reel/De3ZsyWiYiA/?vrfl=bzBveTZzMWJteGhr

मृतका के दादा उत्तम मोहले ने कलेक्टर को आवेदन देकर निष्पक्ष जांच, परिवार की सुरक्षा और आर्थिक सहायता की मांग की है। मामला अब गिरफ्तारी प्रक्रिया और हत्या की विवेचना, दोनों पहलुओं को लेकर चर्चा में है।



