दशरंगपुर सड़क हादसा: तीन लोगों की मौत के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, ओडिशा बॉर्डर से पकड़े गए..

तेज रफ्तार में विपरीत दिशा से वाहन चलाने का आरोप, हादसे के बाद खून के निशान मिटाने और पहचान छिपाने की भी कोशिश; बोलेरो वाहन जब्त
लोरमी/मुंगेली। मुंगेली जिले के दशरंगपुर में तीन लोगों की मौत के मामले में जरहागांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को रायगढ़ जिले में ओडिशा सीमा के पास से पकड़ा। घटना में इस्तेमाल महिंद्रा वीरो वाहन को भी जब्त किया गया है। चारों आरोपियों को 17 अक्टूबर को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आए थे तीन लोग
पुलिस के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 6 से 6:15 बजे ग्राम दशरंगपुर के मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को सफेद रंग के महिंद्रा वीरो वाहन क्रमांक WB 25 Z 5623 ने टक्कर मार दी थी। हादसे में दशरंगपुर निवासी अधीनदास मोहले (65 वर्ष), बल्लू बघेल (56 वर्ष) और भाठापारा (रेहुंटा), मुंगेली निवासी गंगाराम टंडन की मौत हो गई थी। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया था।
बकरी खरीदने आ रहे थे आरोपी, रायगढ़ में पकड़े गए
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में जरहागांव पुलिस और साइबर टीम ने जांच शुरू की। गवाहों के बयान, घटनास्थल की जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की गई। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी रायगढ़ से ओडिशा और पश्चिम बंगाल की ओर भाग रहे हैं। इसके बाद संयुक्त टीम ने रायगढ़ पुलिस की साइबर टीम की सहायता से ओडिशा सीमा के पास वाहन को रोककर चालक समेत चारों आरोपियों को हिरासत में लिया।
साथियों के कहने पर तेज रफ्तार से चलाया वाहन!
पुलिस की पूछताछ के अनुसार, आरोपी 14 अक्टूबर को बकरी खरीदने के लिए मुंगेली आ रहे थे। घटना के समय वाहन नबजीत दास चला रहा था, जबकि अनंता विश्वास, कानु विश्वास और सौरव मल्लिक वाहन में सवार थे। पुलिस का आरोप है कि साथियों के कहने पर चालक ने तेज रफ्तार और खतरनाक तरीके से वाहन विपरीत दिशा में चलाया, जिससे तीनों लोग इसकी चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई।
सबूत मिटाने की भी कोशिश का आरोप
पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद आरोपी वाहन लेकर फरार हो गए। वाहन पर लगे खून के निशान साफ करने और पहचान छिपाने के उद्देश्य से वाहन के स्वरूप में बदलाव करने तथा बोनट तोड़कर फेंकने की बात भी जांच में सामने आई है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त कर साक्ष्य जुटाए हैं।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
- नबजीत दास (24 वर्ष) — वाहन चालक
- अनंता विश्वास (31 वर्ष)
- कानु विश्वास (57 वर्ष)
- सौरव मल्लिक (30 वर्ष)
पुलिस के अनुसार, चारों आरोपी पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के निवासी हैं। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105, 238(क), 3(5) तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस टीम की रही अहम भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी जरहागांव दिव्यकांत पाण्डेय, साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक सत्येंद्र पुरी गोस्वामी, प्रधान आरक्षक देव डिन्डोरे, आरक्षक अतुल सिंह, राहुल यादव, प्रवीण मिश्रा और रायगढ़ साइबर टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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