नाबालिग से दुष्कर्म पर सख्त फैसला: आरोपी को 20 साल की सजा…

मुंगेली। नाबालिग मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाते हुए समाज को स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसे अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मुंगेली के विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपी इतवारी भास्कर को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश राकेश कुमार सोम ने अपने फैसले में इस कृत्य को “सामाजिक नैतिकता पर गंभीर प्रहार” बताते हुए आरोपी पर 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह हृदय विदारक मामला लोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम झाफल का है, जहां जून 2025 में आरोपी ने मासूम को शादी का झांसा देकर विश्वास में लिया और उसकी अस्मिता को रौंद डाला। पीड़िता के पिता की शिकायत पर लोरमी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 29 जून को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस फैसले ने एक ओर पीड़िता को न्याय की उम्मीद दी है, वहीं समाज को यह भी याद दिलाया है कि मासूमों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए कानून अब और ज्यादा सख्त हो चुका है।




