
बिलासपुर-
शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र कोनी, बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद किए गए कलिंग और सैनेटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया अब नियमानुसार पूर्ण हो चुकी है। संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा Sanitization प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सर्विलांस जोन (1–10 किमी) में अंडे–चिकन की दुकानें खुलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ।
कैसे हुआ संक्रमण की पुष्टि?
NISHAD BHOPAL द्वारा लिए गए पक्षियों के सैम्पल की जांच में बर्ड फ्लू (H5N1) की पुष्टि संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं, रायपुर के पत्र क्रमांक 2144 (दिनांक 24/03/2026) द्वारा की गई थी।
इसके बाद जारी आदेश (पत्र क्रमांक 3054 / 2025-26) के अनुसार—
0–1 किमी एपिसेंटर क्षेत्र में सभी पोल्ट्री एवं अन्य पक्षियों की कलिंग की गई।
दफनाकर प्रभावित सामग्री (पक्षी, अंडे, दाना, लिटर) का निपटान किया गया।
संक्रमित क्षेत्र में कैसे किया गया सैनेटाइजेशन?
भारत सरकार की एवियन इन्फ्लूएंजा (2021 संशोधित) कार्य योजना के अनुसार—
चूना, 4% फॉर्मेलिन और पोटेशियम परमैंग्नेट से फ्यूमिगेशन
सभी शेडों की चूने से पुताई
2% सोडियम हाइपोक्लोराइट से स्प्रे द्वारा संपूर्ण परिसर का कीटाणुशोधन
इन सभी चरणों के पूर्ण होने के बाद 08/04/2026 को Sanitization प्रमाण-पत्र जारी किया गया।
अब क्या होगा? सर्विलांस जोन में 3 माह तक निगरानी
Sanitization प्रमाण-पत्र के बाद अब POSP (Post Operation Surveillance Plan) लागू होगा:
हर 15 दिन पर बर्ड फ्लू जांच हेतु सैम्पल लिए जाएंगे।
हर चरण में सर्विलांस जोन के 25% क्षेत्र से नमूने एकत्र होंगे।
4 पाक्षिक (कुल 3 महीने) में पूरे क्षेत्र की सैम्पलिंग पूरी होगी।
चारों रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही सर्विलांस जोन को डिसीज-फ्री घोषित किया जाएगा।
बिक्री पर क्या शर्तें रहेंगी?
सर्विलांस जोन (1–10 किमी):
अंडे और पक्षी उत्पादों की दुकानें खुल सकेंगी।
परंतु किसी भी प्रकार का परिवहन (भले ही जोन के अंदर या बाहर) पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
संक्रमित क्षेत्र (0–1 किमी / एपिसेंटर):
कम से कम 3 महीने तक
पक्षियों का पालन
किसी भी पक्षी उत्पाद की बिक्री
पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
विभाग की अपील
पशु चिकित्सा विभाग ने सभी कुक्कुट पालकों से आग्रह किया है—
भारत सरकार की SOP का कड़ाई से पालन करें।
किसी भी पक्षी की अप्रत्याशित मृत्यु की तुरंत सूचना विभाग को दें।




