
1 किमी में पूर्ण प्रतिबंध जारी, 1–10 किमी सर्विलांस जोन में दुकानों को मिली सीमित राहत
बिलासपुर छत्तीसगढ़-
कोनी स्थित सरकारी कुक्कुट प्रक्षेत्र में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद 25 मार्च से लगाई गई पाबंदियों में अब जिला प्रशासन ने आंशिक छूट दे दी है। सर्विलांस जोन (1–10 किमी) में अंडे और चिकन की बिक्री आज से फिर शुरू हो गई है। हालांकि, इसके लिए कड़े नियम लागू रहेंगे।
क्या-क्या बदला: व्यापारियों को मिली सीमित राहत
दुकानदार अपनी पुरानी दुकानें खोलकर सिर्फ मौजूद लोकल स्टॉक ही बेच सकेंगे।
अगले 2 महीनों तक किसी भी व्यापारी को बाहर से नया माल लाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उल्लंघन पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी।
पशुपालन विभाग के जेडी डॉ. एस.एस. तंवर ने बताया कि पोल्ट्री फार्म में जितना स्टॉक उपलब्ध है, उसकी ही बिक्री की अनुमति दी गई है। नया माल बाहर से लाने पर पाबंदी सख्ती से लागू की जाएगी।
व्यापारियों के अनुसार मौजूदा स्टॉक 8–10 दिनों में खत्म हो सकता है, जिससे कारोबार पर फिर संकट खड़ा हो सकता है।
सर्विलांस जोन में निगरानी जारी
कोनी पोल्ट्री फार्म के 1 किमी दायरे को एपिसेंटर, यानी पूर्ण प्रतिबंध क्षेत्र घोषित किया गया है।
यहां 3 महीने तक कोई भी पक्षी पालन, चिकन–अंडों की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी।
1 से 10 किमी तक के सर्विलांस जोन में
हर 15 दिन में सैंपलिंग,
3 महीनों में चार चरणों में जांच होगी।
सभी रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही क्षेत्र को रोगमुक्त घोषित किया जाएगा।
केंद्र और राज्य की संयुक्त टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का लगातार तीन दिनों तक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है।
कोनी सरकारी पोल्ट्री फार्म 3 महीने तक बंद
संक्रमण की रोकथाम के लिए कोनी स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म को अगले तीन महीनों तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है।





