महिला से छेड़छाड़ और एसटी वर्ग की महिला को अपमानित करने पर आरोपी को 2 साल की सजा।

शुक्रवार 26 सितम्बर 2025- जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी महिला से छेड़छाड़ और अनुसूचित जनजाति की महिला को अपमानित करने के मामले में सत्र न्यायालय मुंगेली ने आरोपी बनशु उर्फ बनस यादव (38 वर्ष), निवासी ग्राम लमनी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और ₹2000-2000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
चौकी खुड़िया थाना लोरमी क्षेत्र के इस मामले में आरोपी ने महिला को गलत नीयत से पकड़कर छेड़छाड़ की थी। मजबूत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
फैसला माननीय सत्र न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक श्री रजनीकांत सिंह ठाकुर ने की। आरोपी पहले से ही मुंगेली जेल में निरुद्ध है।



