क्राइमखास खबरछत्तीसगढ़जिला जेलजिला न्यालयपुलिस अधीक्षकमुंगेलीलोरमीव्यवहार न्यायालय

महिला से छेड़छाड़ और एसटी वर्ग की महिला को अपमानित करने पर आरोपी को 2 साल की सजा।

शुक्रवार 26 सितम्बर 2025-  जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी महिला से छेड़छाड़ और अनुसूचित जनजाति की महिला को अपमानित करने के मामले में सत्र न्यायालय मुंगेली ने आरोपी बनशु उर्फ बनस यादव (38 वर्ष), निवासी ग्राम लमनी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और ₹2000-2000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

चौकी खुड़िया थाना लोरमी क्षेत्र के इस मामले में आरोपी ने महिला को गलत नीयत से पकड़कर छेड़छाड़ की थी। मजबूत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।

फैसला माननीय सत्र न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक श्री रजनीकांत सिंह ठाकुर ने की। आरोपी पहले से ही मुंगेली जेल में निरुद्ध है।

RAHUL YADAV

Editor in chief

You cannot copy content of this page

BREAKING
देवरहा बाबा आश्रम पुडू में एकदिवसीय संत दर्शन मेला संपन्न, नव निर्मित रामकुटी का लोकार्पण कर्मचारी-अधिकारियों की 11 सूत्रीय मांगें: फेडरेशन का जिला एवं विकासखंड स्तर पर प्रदर्शन। लोरमी में “गौ सम्मान आवाहन अभियान” का व्यापक प्रचार-प्रसार, गाँव-गाँव पहुँची जागरूकता की अलख नगर पालिका लोरमी सक्रिय मोड में: खुले बोरवेल्स की कैपिंग शुरू, नागरिकों से सहयोग की अपील सहायक शिक्षक फेडरेशन लोरमी का होली मिलन समारोह संपन्न भाजपा युवा मोर्चा मुंगेली के पदाधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री से की मुलाकात, 2028 मिशन पर मिला मार्गदर्... डिप्टी सीएम अरुण साव की बड़ी सौगात: लोरमी ब्लॉक के 53 गाँवों के लिए 4 करोड़ 21 लाख मंजूर... होली से पहले अवैध शराब पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई10.6 लीटर । Mungeli district में ब्राउन शुगर पर बड़ी कार्रवाई: 5 आरोपी गिरफ्तार, 3.81 लाख की जब्ती.. आईजी रामगोपाल गर्ग का मुंगेली में दो दिवसीय वार्षिक निरीक्षण सम्पन्न...