क्राइमखास खबरछत्तीसगढ़जिला जेलजिला न्यालयपुलिस अधीक्षकमुंगेलीलोरमीव्यवहार न्यायालय

महिला से छेड़छाड़ और एसटी वर्ग की महिला को अपमानित करने पर आरोपी को 2 साल की सजा।

शुक्रवार 26 सितम्बर 2025-  जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी महिला से छेड़छाड़ और अनुसूचित जनजाति की महिला को अपमानित करने के मामले में सत्र न्यायालय मुंगेली ने आरोपी बनशु उर्फ बनस यादव (38 वर्ष), निवासी ग्राम लमनी को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और ₹2000-2000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

चौकी खुड़िया थाना लोरमी क्षेत्र के इस मामले में आरोपी ने महिला को गलत नीयत से पकड़कर छेड़छाड़ की थी। मजबूत साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।

फैसला माननीय सत्र न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक श्री रजनीकांत सिंह ठाकुर ने की। आरोपी पहले से ही मुंगेली जेल में निरुद्ध है।

RAHUL YADAV

Editor in chief

You cannot copy content of this page

BREAKING
गुरूघासीदास जयंती पर मुख्यमंत्री के संभावित दौरे की तैयारी तेज श्री सिद्ध बाबा अद्वैत परमहंस आश्रम बेलगाना के भक्तों ने किए महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन छत्तीसगढ़ भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा : विनय साहू को मिली प्रदेश मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी.. रहँगी स्कूल में ‘साथी हाथ बढ़ाना’ संस्था द्वारा 140 बच्चों को स्वेटर वितरित नर्सिंग होम एक्ट में लापरवाही—सहायक ग्रेड-03 दीपक प्रजापति निलंबित, सीएमएचओ शीला साहा व डॉ. खैरवार क... ऑपरेशन बाज की कार्रवाई: सट्टा लिखते युवक को चिल्फी पुलिस ने दबोचा, भेजा जेल.. जिले में अब तक 13 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी, किसानों को 296 करोड़ का भुगतान लगातार सड़क हादसों पर नियंत्रण: लोरमी पुलिस की सख्त कार्रवाई, 77 वाहन चालकों पर चालान सैनिकों के अदम्य साहस व देशभक्ति को सलाम — नेहा पब्लिक स्कूल में ‘एक शाम सैनिकों के नाम’ कार्यक्रम देवरहट में ग्राम सभा की सहमति से खुली सरकारी शराब दुकान..