गौ-तस्करी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई दो वाहन राजसात, शासन को पहुंचेगी राशि..

मुंगेली, 29 अगस्त 2025। विशाल यादव 
जिले में अवैध गौवंश परिवहन और पशु क्रूरता की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुन्दन कुमार ने दो अलग-अलग मामलों में जब्त किए गए वाहनों को छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2014 एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत राजसात करने का आदेश पारित किया है।
पहला मामला
थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में दर्ज अपराध क्रमांक 92/2025 के तहत आरोपियों द्वारा अवैध वध कर मांस बेचे जाने की सूचना पर कार्यवाही की गई थी। जांच में प्रयुक्त वाहन क्रमांक सीजी-22-एच-2146 जब्त किया गया। विवेचना पूरी होने पर जिला दण्डाधिकारी ने वाहन को शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश दिया।
दूसरा मामला
इसी तरह, अपराध क्रमांक 332/2025 में वाहन क्रमांक सीजी-12-एस-1945 से 34 गौवंश अवैध रूप से भरकर तस्करी किए जाने का मामला सामने आया। पुलिस ने तत्काल वाहन को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। जांच उपरांत कलेक्टर ने इस वाहन को भी राजसात करने का आदेश पारित किया।
आगे की कार्यवाही
दोनों वाहनों को न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शासन की ओर से मूल्यांकन कर नीलाम किया जाएगा। नीलामी से प्राप्त राशि सीधे शासकीय कोष में जमा होगी।
👉 इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि जिले में अवैध पशु परिवहन या गौ-तस्करी में संलिप्त पाए जाने पर प्रशासन किसी भी तरह की रियायत नहीं देगा।

 
					 
					 
						


