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नृशंस हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास।

विशाल यादव।
मुंगेली। संगवाकापा निवासी राजू उर्फ मंगलू निषाद (21) को सत्र न्यायाधीश गिरिजा देवी मेरावी की अदालत ने धारा 302 में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
25 मार्च 2024 को पुरानी रंजिश में राजू निषाद ने टंगिया से शत्रुघ्न उर्फ राजू नेताम पर जानलेवा हमला किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। बीच-बचाव करने आए विनय मरावी को भी चोटें आई थीं। लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने अभियोजन की ओर से पैरवी की।



