
06 अगस्त 2025 – लोरमी पुलिस ने बताया कि थाना लोरमी क्षेत्र में प्रार्थी के रिपोर्ट पर दिनांक 16/07/2025 क़ो अप. क्र. 438/25 धारा छ.ग कृषक पशु परिक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10, पशु के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 पंजीबद्ध कर अवैध रूप से लोरमी क्षेत्र से मवेशी को मुखे प्यासे हाकते पीटते हुए ले जाते पाये जाने पर आरोपी कुमार अंचल पिता स्व सिरदारी अंचल उम्र 50 साल सा विचारपुर थाना फास्टरपुर जिला मुगेली छ.ग लोरमी कॉलेज के पास रोड में आरोपी अपने एक अन्य साथी मन्नू निवासी बेड़ापारा के साथ मालिक अनिल निवासी बेडापारा के कहने पर 34 नग मवेशियों को बारघाट बाजार गौरेला पेण्ड्रा की ओर ले जा रहे है जिसे बुचड़खाने के व्यापारियो से बेचना है.बताने पर आरोपी कुमार अंचल के कब्जे से 34 नग मवेशी बछडा बैल को गवाहों के समक्ष जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया एवं आरोपी को दिनांक 16/07/25 क़ो गिरफ्तार कर न्यायायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था| प्रकरण के फरार आरोपी अनिल काठले पिता लखन काठले उम्र 38 साल व मन्नू बंजारा पिता सुखनंदन बंजारा उम्र 29 साल साकिनान बेडापारा थाना लोरमी जिला मुंगेली छ.ग.का पता तलाश कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो घटना दिनांक को जुर्म करना स्वीकार किये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया |उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी लोरमी अखिलेश वैष्णव, स. उ.नि. निर्मल घोष, प्र.आर. शेषनारायण कश्यप आर. देवी चंद नौरंग, भाई राम साहू, गौतम ध्रुव की अहम भूमिका रही।