वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में परिवहनकर्ताओं की बैठक, सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी

मुंगेली, 25 मार्च 2026।
जिले में बढ़ते सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशानुसार परिवहनकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में SDOP हरविंदर सिंह, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट सी.पी. सोनी और CMO चंदन शर्मा मौजूद रहे।
मुख्य निर्देश:
भारी वाहनों के लिए वैध हैवी लाइसेंस अनिवार्य।
चालक के साथ हेल्पर अनिवार्य, अकेले वाहन संचालन पर रोक।
आबादी वाले क्षेत्रों में गति सीमा 20 किमी/घंटा।
ओवरलोडिंग पर सख्त प्रतिबंध।
रेत भरे सभी वाहनों में त्रिपाल अनिवार्य।
पूर्व दुर्घटना में शामिल ड्राइवर भारी वाहन नहीं चलाएंगे।
प्रेशर हॉर्न हटाना अनिवार्य।
नशे में वाहन चलाने वालों पर कठोर कार्रवाई।
वाहनों पर मालिक, चालक व परिचालक का नाम-नंबर अंकित करना जरूरी।
कड़ी चेतावनी:
निर्देशों का उल्लंघन करने पर वाहन मालिक व चालक पर कठोर वैधानिक कार्रवाई और भारी अर्थदंड लगाया जाएगा। जिला पुलिस प्रशासन ने कहा— “जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, नियमों का पालन अनिवार्य है।”





