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नर्सिंग होम एक्ट में लापरवाही—सहायक ग्रेड-03 दीपक प्रजापति निलंबित, सीएमएचओ शीला साहा व डॉ. खैरवार को नोटिस..

मुंगेली, 12 दिसम्बर 2025 – नर्सिंग होम एक्ट के 19 में से 18 प्रकरणों में लगातार विलंब और पूर्व नोटिस का संतोषजनक जवाब न देने पर सहायक ग्रेड-03 दीपक कुमार प्रजापति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय विकासखंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय मुंगेली निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

इसी मामले में नस्तियों की गंभीर अनियमितताओं—बिना हस्ताक्षर, अधूरी जानकारी और बिना परीक्षण के फाइलें प्रस्तुत करने—पर कलेक्टर कुन्दन कुमार ने सीएमएचओ शीला साहा और टीकाकरण अधिकारी डॉ. कमलेश खैरवार को नोटिस जारी किया है। दोनों अधिकारियों से 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है।

RAHUL YADAV

Editor in chief

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