
लोरमी। खुड़िया वनपरिक्षेत्र में डेढ़ माह पहले हुए वन अपराध के मामले में परिक्षेत्र अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं भी प्रकरण में जोड़ दी हैं। पुलिस के अनुसार, आगे और आरोपियों के बढ़ने की संभावना है।

घटना कक्ष क्रमांक 1523 कंसरी की है, जहां वर्ष 2025–26 के अंतर्गत पौधारोपण कार्य किया गया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने कक्ष क्रमांक 1 में मवेशियों की अवैध चराई, पौधों को उखाड़ना, फेंसिंग व जाली नष्ट करना, तथा सीमेंट पोल तोड़फोड़ जैसी गतिविधियां कीं। वनकर्मियों द्वारा रोकने और समझाइश देने पर आरोपियों ने गाली-गलौच करते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की।
इसकी सूचना डिप्टी रेंजर राजेश पाटले एवं मनोहर यादव ने परिक्षेत्र अधिकारी को दी। इसके आधार पर रेंजर रुद्र कुमार राठौर ने खुड़िया पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने कमाल खान, बरकत अली, उमर खान, हकीम खान और हुसैन खान के खिलाफ अपराध क्रमांक 562/25 में धारा 296, 351/2, 324/5, 329/3, 221, 3, 5 तथा वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1) ग के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
खुड़िया चौकी प्रभारी माधव टांडिया ने बताया कि—
“विवेचना के दौरान प्रकरण में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। जांच आगे बढ़ने पर आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है।”
वहीं एसडीओपी हरविंदर सिंह ने कहा—
“प्रकरण मुझे चार दिन पहले प्राप्त हुआ है। सभी तथ्यों की विधिवत जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।”



