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लोरमी विधानसभा के पिपरखुटी ग्राम में शराबबंदी लागू, उल्लंघन पर कड़े दंड

19 सितम्बर 2025, शुक्रवार

लोरमी (मुंगेली):
लोरमी विधानसभा क्षेत्र के पिपरखुटी ग्राम में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर शराबबंदी का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। शुक्रवार सुबह ग्राम सरपंच संतोष सोनकर ने बताया कि गुरुवार रात तक बचे हुए शराब स्टॉक की बिक्री की अनुमति दी गई थी। शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 से गांव में सख्त शराबबंदी नियम लागू हो गए हैं।

नियम और दंड:

शराब बेचने पर: ₹50,000 का जुर्माना।

शराब पीकर हुल्लड़ करने पर: ₹10,000 का जुर्माना।

शिकायतकर्ता के लिए इनाम: प्रमाण सहित शिकायत दर्ज कराने पर ₹5,000 का इनाम।

शिकायतें सीधे सरपंच के पास दर्ज कराई जाएंगी। ग्रामीणों का मानना है कि यह निर्णय गांव को नशामुक्त, सुरक्षित और अनुशासित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

संतोष सोनकर ने कहा, “यह पहल गांव के युवाओं और परिवारों को नशे की बुरी आदतों से दूर रखने के उद्देश्य से की गई है। सभी ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है, जिससे यह अभियान सफल होगा।”

स्थानीय लोग इस फैसले को सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं और इसे अन्य ग्राम पंचायतों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण बता रहे हैं।

RAHUL YADAV

Editor in chief

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