हिट एंड रन मुआवजा योजना 2022 पर मुंगेली में बैठक सड़क दुर्घटनाओं पीड़ितों को त्वरित न्याय और मुआवजा सुनिश्चित करने पर जोर।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सालसा (State Legal Services Authority) के दिशा-निर्देशों के तहत जिला न्यायालय परिसर मुंगेली में हिट एंड रन मुआवजा योजना 2022 को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी ने की।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एस. राजशेखरन विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया मामले में 12 जनवरी 2024 को आदेश पारित किया था, जिसके तहत हिट एंड रन दुर्घटनाओं से पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने और मुआवजा प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रावधान किया गया है।
बैठक में हुई चर्चाएं
बैठक में निम्न बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया –
सड़क दुर्घटनाओं में अज्ञात वाहनों से हुई मौतों और गंभीर चोटों के मामलों में त्वरित कम्पनसेशन प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
पीड़ित पक्षकारों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए।
मृत्यु अथवा गंभीर चोट के मामलों में निर्धारित मुआवजे की राशि शीघ्र वितरित की जाए।
पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाएं।
अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री कंचन लता आचला, दावा अधिकारी श्री अजय सतनुज, डिप्टी कलेक्टर मुंगेली और पुलिस विभाग से उप पुलिस अधीक्षक श्री संजय कुमार साहू सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
न्यायपालिका की प्राथमिकता
जिला न्यायाधीश श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी ने कहा कि हिट एंड रन पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय और आर्थिक सहायता दिलाना न्यायपालिका की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने और पीड़ित परिवारों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए।



