घरेलू रंजिश के चलते पुत्र ने किया अपनी मां की हत्या, पिता पर भी किया कुल्हाड़ी जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार..

24 जुलाई 2025
हत्या के फरार आरोपी को थाना फास्टरपुर-सेतगंगा पुलिस ने 24 घण्टे के भीतर दबोचा गया
थाना फास्टरपुर-सेतगंगा में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 38/25 धारा 103 (1), 109(1) बीएनएस के तहत किया गया कार्यवाहीदिनांक 23.07.25 को सूचक रमेश कोशले पिता ललित कोशले निवासी ग्राम सारंगपुर, आहत समारू कोशले के साथ थाना उपस्थित आकर जबानी रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके बड़ी मां देवकी बाई कोसले को मृतिका के पुत्र दिनेश कोसले के द्वारा परिवारिक वाद-विवाद पर आक्रोश में आकर किसी ठोस वस्तु से सिर में जानलेवा हमला कर हत्या कर दिया तथा आरोपी द्वारा अपने पिता समारू कोशले को भी टंगिया से प्राण घातक हमला कर घायल कर दिया है कि सूचना पर मर्ग क्रमांक 21/2025 धारा 194 बीएनएसएस पंजीबद्ध कर घटनास्थल ग्राम सारंगपुर पहुंचकर निरीक्षण कर घटना से सूचना वरिष्ठ अधिकारीयों को अवगत कराने उपरांत मर्ग जांच पश्चात् आरोपी के विरूद्ध थाना फास्टरपुर-सेतगंगा में अपराध कमांक 38/2025 धारा 103(1), 109(1) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के द्वारा बारिकी से जांच करते हुये हत्या के फरार आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी कर कड़ी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। निर्देश के परिपालन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी मयंक तिवारी के नेतृत्व में थाना फास्टरपुर-सेतगंगा पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान मुखबीर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी दिनेश कोसले को अभिरक्षा में लेकर बारिकी से तथ्यात्मक पूछताछ करने पर परिवारिक वाद विवाद पर माता पिता से नाराज होकर आक्रोश में आकर अपनी मां देवकी बाई जो बिस्तर में सोते हुयी जिनके उपर लकड़ी के बत्ता से सिर पर कई बार हमला कर हत्या करना एवं अपने पिता के उपर कुल्हाड़ी से हमला कर जुर्म कारित करना स्वीकार करने पर आरोपी दिनेश कोसले पिता समारू प्रसाद उम्र 34 वर्ष निवासी सारंगपुर, थाना फास्टरपुर-सेतगंगा जिला मुंगेली से घटना में प्रयुक्त एक नग लोहे का कुल्हाडी, एक लकड़ी का बत्ता को जप्त विधिवत दिनांक 24.07.2025 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कार्तिकेश्वर जांगड़े, उप निरी. पारखराम साहू, सउनि. विजय बंजार, सउनि उमेंद गोयल, प्रआर. मनोज साहू, मआर. तारन मिरे, आरक्षक प्रकाश चन्द्रवंशी, एवं जलेश्वर कश्यप की सराहनीय भूमिका रही।