अकेली पाकर आधी रात घर मे घुस महिला से छेड़खानी करने वाला आरोपि को 02 वर्ष कि सजा…
मुंगेली 26 सितम्बर 2024
मध्यरात्रि महिला के घर जाकर छेड़खानी करने वाले आरोपी को 02 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा-
आज से लगभग 02 वर्ष पूर्व थाना सरगांव क्षेत्रांतर्गत ग्राम किरना में एक महिला अपने बच्चों के साथ रात में अपने घर में सोयी थी। उसका पति किसी कार्य से घर से बाहर गया हुआ था। तभी रात में घर का कॉलबेल बजने की आवाज सुनकर प्रार्थिया अपने पति को घर आया समझकर उठकर घर के बाहर दरवाजा को खोली तो देखती है कि उसका पति नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाले आरोपी गिरधारी घृतलहरे खड़ा था और दरवाजा खोलते ही प्रार्थिया को अश्लील बातें करते हुए उसके साथ संबंध बनाऊंगा बोलकर उसके पहने कपड़े को खीचने लगा मना करने पर आरोपी महिला के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा जिससे प्रार्थिया डर गयी और चिल्लाने लगी। महिला के चिल्लाने से आरोपी डरकर भाग गया। महिला सुबह उठकर घटना के बारे में पड़ोस में रहने वाली अपनी जेठानी को बताई। उसके बाद महिला अपनी जेठानी के साथ थाना सरगांव जाकर घटना की लिखित शिकायत की। महिला के लिखित शिकायत पर थाना सरगांव द्वारा धारा 354 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर घटना की विस्तृत विवेचना किया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा बनाया गया, महिला का कलमबंद बयान करवाया गया, महिला सहित अन्य लोगों का बयान दर्ज किया गया संपूर्ण विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध आरोप तय किया गया, अभियोजन साक्षियों का परीक्षण किया गया। आरोपी को बचाव का अवसर दिया गया। अभियोजन एवं बचाव पक्ष के तर्क श्रवण किया गया। संपूर्ण विचारण उपरांत पीडिता के साथ हुए घटना को अभियोजन द्वारा साबित पाते हुए न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री बलराम कुमार देवांगन द्वारा आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाया गया। संपूर्ण विधारण के दौरान आरोपी 05 दिन जिला जेल मुंगेली में रहा, जिसे न्यायालय द्वारा मूल कारावास से समायोजन किये जाने का भी निर्देश दिया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से श्रीमती जयीता सिंह जिला अभियोजन अधिकारी द्वाराः न्यायालय में पैरवी किया गया।